हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरी के आवेदकों को मिलेगी आयु सीमा में छूट
सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार ने ओवरएज और ठेके पर लगे हजारों युवाओं समेत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से सरकारी नौकरी के लिए ए, बी, सी और डी ग्रुप की नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है।

इसके अलावा, अलग- अलग कैटेगरी में छूट दी गई है। इनमें एससी और एसटी, बीसी के लिए पांच साल, सैनिक और सेना में नियुक्त के दौरान दिव्यांग होने पर पांच साल, विधवा और कानूनी तौर पर विधवा महिला को भी पांच साल की छूट दी गई है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार, अविवाहित लड़कियों को पांच साल, एक्स सर्विसमैन को तीन साल, दिव्यांगों को दस साल (एससीएसटी) छूट दी गई है। इसके अलावा, निगम और बोर्डों में एडहॉक, ठेके पर लगे और डेली वेजेज कर्मचारियों को 55 साल तक आवेदन करने की राहत दी गई है। मुख्य सचिव ने पत्र के माध्यम से सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्त समेत तमाम सरकारी संस्थाओं को इसकी जानकारी दी है।
*सलाम खाकी न्यूज से क्राइम रिपोर्टर सुमित कुमार की रिपोर्ट*